रविवार, 7 अक्टूबर 2018

कृषि मंत्री बिसेन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट


मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसने के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. बिसेन को 26 अक्तूबर तक कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा है.
सांसद-विधायकों के प्रकरणों की सुनवाई के लिए गठित अदालत ने यह वारंट जारी किया है. अदालत ने 2015 के मामले में यह निर्णय सुनाया है.  बिसेन के विरुद्ध 2015 जिला न्यायालय पन्ना में पंजीबद्ध अपराधिक प्रकरण भोपाल में स्थानांतरित होकर आए विशेष न्यायालय एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष न्यायालय सुरेश सिंह 21वें न्यायाधीश जिला न्यायालय भोपाल की कोर्ट ने 5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है. 
उल्लेखनीय है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष संजय नागायच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के निर्वाचित बोर्ड को भंग किया था. साथ ही बिसेन ने जातिसूचक शब्दों को लेकर टिप्पणी की थी. इस संबंध में जबलपुर हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ने बैंक के बोर्ड एवं अध्यक्ष संजय नगायच को बहाल कर दिया था. उसके बाद संजय नागायच ने बिसेन के खिलाफ मानहानि के तहत आपराधिक एवं सिविल प्रकरण दर्ज कराया था.

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