गुरुवार, 1 फ़रवरी 2018

पीली पर्ची के आधार पर रेत परिवहन की व्यवस्था

मध्यप्रदेश के बालाघाट के जिला कलेक्टर  डी.व्ही. सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी निदेर्शानुसार ग्राम पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्यो के लिए नि:शुल्क रेत उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं. निर्देश के उपक्रम में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालाघाट द्वारा जिले में रेत खदाने आरक्षित की जाकर और यह व्?यवस्था निर्धारित की गई है कि तहसीलदार द्वारा मांग के अनुसार नि:शुल्?क रेत परिवहन के लिए पीली पर्ची ग्राम पंचायतों को जनपद के माध्यम से प्रदाय की जाएगी. कई ग्राम पंचायतों से इस आशय की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि पीली पर्ची होने के बावजूद राजस्व तथा खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा रेत की ट्रेक्टर ट्राली को पकड़ा जा रहा है और प्रकरण बनाये जा रहे हैं. इन शिकायतों के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि यदि ग्राम पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्यो के लिए पीली पर्ची के आधार पर रेत का परिवहन किया जा रहा हो तो ऐसे वाहनों को न रोका जाये और न ही उनके विरूद्ध प्रकरण बनाये जायें. वाहन चालक के पास भरी हुई पीली पर्ची होनी चाहिए, ताकि जांच के दौरान वह पर्ची जांच अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर सके. यदि बिना पीली पर्ची के परिवहन पाया जाता है तो जांच के समय वाहन चालक के कथन लिये जाये और उसमें इस आशय का उल्?लेख अवश्?य किया जाये. सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश का पालन करने कहा गया है कि किसी भी स्थिति में पीली पर्ची उपलब्ध होने पर वाहन जब्ती की कार्यवाही न की जावे.

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