माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संशोधन किया गया है. अधिनियम में संशोधन के पश्चात ऐसे शासकीय अधिकारी, कर्मचारी जो अपने माता-पिता का परित्याग कर उपेक्षा करते हैं, उनके मासिक वेतन से 10 प्रतिशत तक की राशि प्रतिमाह (अधिकतम दस हजार रुपये) काटी जाकर माता-पिता को भरण पोषण हेतु देने का प्रावधान निहित किया गया है. इस संबंध में मध्यप्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत कोई भी शासकीय अधिकारी अथवा कर्मचारी जो नियमित वेतन या संविदा पर नियुक्त किया गया है या वह अर्द्ध शासकीय उपक्रम, निगम, बोर्ड स्थानीय निकाय, नगर पालिका, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, राज्य शासन से अनुदान, प्राप्त संस्थाओ का कर्मचारी हो, सभी कर्मचारी इस संशोधन के अधीन आयेंगे.
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