मध्यप्रदेश के खरगोन जिले की बड़वाह की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सविता सिंह ने 70 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में कल उसके दामाद को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है. अधिकृत जानकारी के अनुसार बड़वाह तहसील के मठपलासिया निवासी 55 वर्षीय धूम सिंह को उसकी 70 वर्षीय सास के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 10 साल की सजा से दंडित किया गया है. अभियोजन के अनुसार पीड़िता 10 अप्रैल 2014 को अपनी पुत्री से मिलने ग्राम मठपलासिया गई थी. वहां पुत्री के बारे में पूछे जाने पर दामाद धूम सिंह ने उसके बारे में अनभिज्ञता जाहिर कर अपने पुत्र तथा पुत्रियों को बाजार सामान लेने भेज दिया. इसी दौरान प्यास लगने पर पीड़िता ने घर के अंदर प्रवेश किया और आरोपी ने उसे जमीन पर पटक कर घायल करने के उपरांत उसके साथ दुष्कर्म किया था. पीड़िता ने अपने गृह ग्राम लौटने के उपरांत पुत्र तथा पुत्र वधू को घटना के बारे में बताया और उनकी सूचना पर बड़वाह पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था.
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