मंगलवार, 2 जनवरी 2018

मध्यप्रदेश के देवास जिले में दो पंचायत सचिवों पर लगाया जुर्माना

मध्यप्रदेश के देवास जिले में लोक सेवा गारंटी में समय सीमा में आवेदकों के आवेदन का निराकरण नहीं करना दो ग्राम पंचायत सचिवों को भारी पड़ा. देवास के कलेक्टर आशीष सिंह ने लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत आवेदकों के आवेदनों का निराकरण समय सीमा में नहीं करने पर ग्राम पंचायत बड़ोदामाफी तहसील सतवास जनपद पंचायत कन्नौद के पंचायत सचिव प्रहलाद कर्मा तथा ग्राम पंचायत चौबराजागीर जनपद पंचायत सोनकच्छ के पंचायत सचिव टेकचंद टेलर पर 500-500 रुपए की राशि का जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं. उपजिला विवाह रजिस्ट्रार जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय जिला देवास ने बताया है कि आवेदक राघवेंद्रसिंह कर्मा ग्राम पंचायत बड़ोदामाफी तहसील सतवास कन्नौद जिला देवास ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लोकसेवा केंद्र सतवास में योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की सेवा विवाह का पंजीयन संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया था. उक्त आवेदक  के आवेदन पर ग्राम पंचायत सचिव बड़ोदामाफी द्वारा निर्धारित समय सीमा में निराकरण नहीं किया गया. निराकरण नहीं किए जाने पर ग्राम पंचायत सचिव प्रहलाद कर्मा पर 500 रुपए का जुमार्ना लगाने का आदेश जारी किया गया.  इसी प्रकार आवेदक राजेंद्रसिंह चौड़िया ग्राम पंचायत चौबारा जागीर सोनकच्छ जिला देवास ने मप्र लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लोकसेवा केंद्र सोनकच्छ में योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की सेवा विवाह का पंजीयन संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया था. उक्त आवेदक  के आवेदन पर ग्राम पंचायत सचिव चौबारा जागीर द्वारा निर्धारित समय सीमा में निराकरण नहीं किया गया. निराकरण नहीं किए जाने पर ग्राम पंचायत सचिव टेकचंद टेलर पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया गया.

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