सोमवार, 18 दिसंबर 2017

5 सेंटीमीटर सीना फुलाना होगा महिला अभयर्थियों को

मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग के नियम का विरोध किया महिला अभयर्थियों ने
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक विवादास्पद नियम से महिला अभयर्थियों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं. महिला अभयर्थियों ने इस नियम का विरोध किया है. दरअसल, राज्य वन सेवा परीक्षा के तहत वनरक्षक और सहायक वन क्षेत्रपाल बनने के लिए उन्हें भी पुरूषों के समान 5 सेमी सीना फुलाना होगा और 74 सेमी सीने के अनिवार्यता की शर्त रखी गईं है. ऐसा नहीं होने पर दोनों पदों के लिए उन्हें अपात्र माना जाएगा. 74 सेमी सीना होने की अनिवार्य शर्त व 5 सेमी फुलाकर विस्तार करने के नियम से महिला परीक्षार्थियों को आपत्ति है. उनका कहना है कि ऐसा नियम तो पुलिस एसआई परीक्षा में भी नहीं है. एसआई परीक्षा में महिलाओं के लिए सीने की बाध्यता नहीं थी. अगस्त 2017 में मध्यप्रदेश पुलिस में एसआई के लिए 300 पदों की भर्ती के लिए महिलाओं के लिए सीने की कोई बाध्यता नहीं थी. केवल पुरूष अभ्यार्तियों को सीने की बाध्यता थी.
उल्लेखनीय है  कि मध्यप्रदेश पीएसपी राज्य सेवा परीक्षा में सहायक वन रक्षक के 6 पद व वन क्षेत्रपाल के 100 पदों की परीक्षा के लिए आनलाइन विज्ञापन 12 दिसंबर को जारी किया है. 12 फरवरी को आॅनलाइन होने वाली परीक्षा के लिए 8 जनवरी तक आनलाइन आवेदन किये जा सकते हैं. नियम के अनुसार अब वनरक्षक के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना व वन क्षेत्रपाल के लिए 4 घंटे में 16 किलोमीटर पैदल चलना होगा.

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