रेहली, सागर में खुलेंगे कृषि महाविद्यालय
मध्यप्रदेश में 7 नई तहसीलों के गठन को आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी. इसके अलावा प्याज भण्डारण और छटाई के लिए भी प्रस्ताव स्वीकृत किए गए.
राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में ये मंजूरी दी गई. राज्य सरकार के प्रवक्ता डा.नरोत्तम मिश्रा ने बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व विभाग के अंतर्गत नवीन सात तहसीलों के सृजन का निर्णय लिया. इसमें देवरी जिला रायसेन, खुजनेर जिला राजगढ़, सुठालिया जिला राजगढ़, तहसील रन्नौद जिला शिवपुरी, झार्डा जिला उज्जैन, बहादुरपुर जिला अशोकनगर एवं पीथमपुर जिला धार को तहसील बनाने का निर्णय शामिल है. सृजित की गई प्रत्येक नवीन तहसील के लिए आवश्यक पदों का सृजन भी किया जाएगा. इसमें तहसीलदार-एक पद, नायब तहसीलदार-2, सहायक ग्रेड-2 के दो पद, सहायक ग्रेड-3 के चार पद, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के तीन पद, जमादार, दफ्तरी, बस्तावरदार के एक पद, वाहन चालक के एक पद और भृत्य का एक पद, कुल 20 पद सृजित किए जाएंगे.
कैबिनेट की बैठक में पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में कैशलेस इलाज की राशि की सीमा को रूपए 2 लाख से बढ़ाकर रूपए 4 लाख किए जाने का निर्णय लिया गया. पत्रकार कल्याण की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार निरंतर फैसले ले रही है. इसके अलावा मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम 2005 में परिवार की परिभाषा में आश्रित माता-पिता को भी शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया. अब पत्रकार के माता-पिता के इलाज का खर्च भी दिया जाएगा. सरकार को इससे 40 लाख रूपए का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना होगा. निर्णय के अनुसार आश्रित माता-पिता, जो शासकीय कर्मचारी न हों एवं उनकी पेंशन सहित समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपए एक लाख वार्षिक से अधिक नहीं हो, उनका नाम शामिल करने का निर्णय लिया गया.
सरकार के प्रवक्ता डा. मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया. नीति में उल्लेखित छूट, सुविधाओं के अनुसार निवेशकों को दिए जा रहे प्रोत्साहन की योजना-2016 का भी अनुमोदन किया। इस संबंध में शासन की साधिकार समिति को अन्य आवश्यक संशोधन, परिवर्धन के लिए अधिकृत किया गया.
कैबिनेट के अन्य फैसले
* जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय जबलपुर के तहत रहली और सागर में केंद्र खोले जाएंगे.
* राजधानी के महात्मा गांधी मेडिकल कालेज में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है. 336.15 लाख की राशि स्वीकृत, और नवीन पदों के लिए मंजूरी मिली है.
* लघु एवं मध्यम उद्योगों का अंधोसंरचना विकास योजना, गहन पशु विकास योजना को निरंतर रखने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है.
* सहकारिता विभाग द्वारा प्याज के भंडारण और छटाई पर किये गए व्यय के लिए भी प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया है.
* केंद्र सरकार के मिशन मोड प्रोजेक्ट सीसीटीएनएस को लागू करने के प्रस्ताव, कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन योजना को जारी रखने को स्वीकृति मिलेगी.
* प्याज भण्डारण के लिए 60 रुपए प्रति क्विंटल एक महीने के हिसाब से दिया जाएगा.
* सामान्य प्रशासन विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग, वन विभाग समेत 5 विभागों में अधिकारियों की संविदा नियुक्ति के प्रस्ताव अध्यापकों को जनजातीय कार्य विभाग में संविलियन को लेकर एससी एसएसटी शैक्षणिक संवर्ग नियम 2018 को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है.
मध्यप्रदेश में 7 नई तहसीलों के गठन को आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी. इसके अलावा प्याज भण्डारण और छटाई के लिए भी प्रस्ताव स्वीकृत किए गए.
राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में ये मंजूरी दी गई. राज्य सरकार के प्रवक्ता डा.नरोत्तम मिश्रा ने बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व विभाग के अंतर्गत नवीन सात तहसीलों के सृजन का निर्णय लिया. इसमें देवरी जिला रायसेन, खुजनेर जिला राजगढ़, सुठालिया जिला राजगढ़, तहसील रन्नौद जिला शिवपुरी, झार्डा जिला उज्जैन, बहादुरपुर जिला अशोकनगर एवं पीथमपुर जिला धार को तहसील बनाने का निर्णय शामिल है. सृजित की गई प्रत्येक नवीन तहसील के लिए आवश्यक पदों का सृजन भी किया जाएगा. इसमें तहसीलदार-एक पद, नायब तहसीलदार-2, सहायक ग्रेड-2 के दो पद, सहायक ग्रेड-3 के चार पद, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के तीन पद, जमादार, दफ्तरी, बस्तावरदार के एक पद, वाहन चालक के एक पद और भृत्य का एक पद, कुल 20 पद सृजित किए जाएंगे.
कैबिनेट की बैठक में पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में कैशलेस इलाज की राशि की सीमा को रूपए 2 लाख से बढ़ाकर रूपए 4 लाख किए जाने का निर्णय लिया गया. पत्रकार कल्याण की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार निरंतर फैसले ले रही है. इसके अलावा मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम 2005 में परिवार की परिभाषा में आश्रित माता-पिता को भी शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया. अब पत्रकार के माता-पिता के इलाज का खर्च भी दिया जाएगा. सरकार को इससे 40 लाख रूपए का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना होगा. निर्णय के अनुसार आश्रित माता-पिता, जो शासकीय कर्मचारी न हों एवं उनकी पेंशन सहित समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपए एक लाख वार्षिक से अधिक नहीं हो, उनका नाम शामिल करने का निर्णय लिया गया.
सरकार के प्रवक्ता डा. मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया. नीति में उल्लेखित छूट, सुविधाओं के अनुसार निवेशकों को दिए जा रहे प्रोत्साहन की योजना-2016 का भी अनुमोदन किया। इस संबंध में शासन की साधिकार समिति को अन्य आवश्यक संशोधन, परिवर्धन के लिए अधिकृत किया गया.
कैबिनेट के अन्य फैसले
* जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय जबलपुर के तहत रहली और सागर में केंद्र खोले जाएंगे.
* राजधानी के महात्मा गांधी मेडिकल कालेज में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है. 336.15 लाख की राशि स्वीकृत, और नवीन पदों के लिए मंजूरी मिली है.
* लघु एवं मध्यम उद्योगों का अंधोसंरचना विकास योजना, गहन पशु विकास योजना को निरंतर रखने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है.
* सहकारिता विभाग द्वारा प्याज के भंडारण और छटाई पर किये गए व्यय के लिए भी प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया है.
* केंद्र सरकार के मिशन मोड प्रोजेक्ट सीसीटीएनएस को लागू करने के प्रस्ताव, कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन योजना को जारी रखने को स्वीकृति मिलेगी.
* प्याज भण्डारण के लिए 60 रुपए प्रति क्विंटल एक महीने के हिसाब से दिया जाएगा.
* सामान्य प्रशासन विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग, वन विभाग समेत 5 विभागों में अधिकारियों की संविदा नियुक्ति के प्रस्ताव अध्यापकों को जनजातीय कार्य विभाग में संविलियन को लेकर एससी एसएसटी शैक्षणिक संवर्ग नियम 2018 को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है.
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